राजस्थान सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दोबारा से नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है आपकी जानकारी के लिए बता दे की 2 साल बाद सरकार ने दोबारा से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है इसके लिए आधिकारिक पोर्टल 26 जनवरी 2025 से एक्टिवेट कर दिया गया है जहां पर जाकर आप भी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपना नाम जुड़वा सकते हैं
राजस्थान के गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है राजस्थान के हरियाणा का नागरिक काफी दिनों से राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने की मांग कर रहे थे ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसका आधिकारिक पोर्टल 26 जनवरी 2025 से एक्टिवेट कर दिया गया है आप वहां पर जाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए आपके नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी इसके लिए आप जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे ताकि आवेदन करते समय आप इस योजना में आसानी से आवेदन कर सके आपकी जानकारी के लिए बता दे की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने के बाद जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो ग्रामीण स्तर पर पटवारी ग्राम विकास अधिकारी और शहरी अंचल के लिए निकाय के कर्मचारी एवं बूथ लेवल अधिकारी को शामिल किया जाएगा यह कमेटी आवेदन फॉर्म के साथ आवेदक के घर जाकर फिजिकल वेरीफिकेशन करेगी यह अपनी रिपोर्ट जिला स्तर पर शहरों में नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण स्तर पर ब्लॉक अधिकारी को देंगे।
अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा लिस्ट से नाम हटाने के लिए 31 जनवरी का समय दिया गया है
राजस्थान खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा एक आवश्यक का निर्देश जारी किया गया है जिसके तहत कहा गया है कि जो भी लोग इस योजना में लाभ लेने के योग्य नहीं है उनको अपना नाम हटाने के लिए 31 जनवरी का समय दिया जा रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दे की सरकार ने कहा है कि जिन व्यक्ति के पास चार पहिया वाहन या यदि तय समय तक अपात्र लोग अपना नाम हवा लेते हैं तो फिर उन पर कार्यवाही नहीं की जाएगी इसके बाद 31 जनवरी के बाद ₹27 प्रति किलो के हिसाब वसूली की जाएगी
Khadya Suraksha Yojana Check
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए आपको 26 जनवरी 2025 से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है योजना के अंतर्गत एनएफएसए में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कर नाम जोड़े जाएंगे शहरी और ग्रामीण स्तर पर अधिकारी अपनी रिपोर्ट और आवेदन की कॉपी जिला स्तर पर अपीलीय अधिकारी एसडीएम, जिला रसद अधिकारी को भेजेंगे इसके बाद उनका वेरिफिकेशन होगा और फिर उनका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम की लिस्ट में जोड़ा जाएगा आज के समय राजस्थान में 4 करोड़ 36 लाख लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं जबकि केंद्र सरकार से राजेश की जनसंख्या का अनुपात में 4 करोड लोगों के लिए गेहूं आवंटन का कोटा सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने दिया जा रहा है ऐसे में सरकार ने 10 लाख लोगों को और भी जोड़ने का लक्ष्य योजना में निर्धारित किया है
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