Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana: श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनाने के लिए सरकार देगी रुपए , आज ही भर लो इस फॉर्म को

श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत जिन गरीबों के पास में अपना खुद का घर नहीं है उनको अपना घर बनाने के लिए सरकार के द्वारा 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है यदि आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

श्रमिकों की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा 2016 के अंदर श्रमिक सुलभ आवास योजना की शुरुआत की गई थी इस योजना के अंतर्गत जिन गरीबों के पास में अपना खुद का घर नहीं है वह सरकार के सहयोग के द्वारा अपना घर बना सकते हैं । यदि आप भी इस योजना के लिए योग्य है और आवेदन करते हैं तो सरकार के द्वारा आपको 1.5 लाख का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा ।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत पात्रता और आवश्यक जो भी दस्तावेज होते हैं उन सभी की जानकारी इस आर्टिकल के अंदर दी जा रही है और यदि आप भी इस योजना के लिए पात्र है तो इस योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं ।

श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन दस्तावेज

श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपके पास में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज होने आवश्यक है जिसकी जानकारी आपको नीचे दी जा रही है –

बीपीएल श्रेणी के प्रमाण पत्र/कार्ड की प्रति (यदि लागू हो तो)।

अनु.जाति या अनु.जन.जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।

विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।

केवल दो पुत्रियाँ हो तो इस आषय के प्रमाण पत्र की प्रति (यदि लागू हो तो)।

वार्षिक आय, प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (रूपयों में)।भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नि/पति का मालिकाना हक होने का प्रमाण/दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।

प्लाट/भूखण्ड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त संबंधित दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)

सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित विस्तृत आकलन/प्राक्कलन तथा ले-आउट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।

वित्तीय संस्थान/बैंक से आवास ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में संबंधित वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)

स्वयं की बचत या बैंक वित्तीय संस्था से भिन्न किसी अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में आवास की अनुमानित निर्माण लागत के प्रमाण-पत्र, जो पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ट अभियन्ता या उससे उच्च स्तर के अभियन्ता द्वारा जारी किया गया हो, की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)

हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रतिभामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रतिआधार कार्ड की प्रतिबैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति

इसके अलावा विस्तृत जानकारी आप ऑफिशल वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं।

श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता

श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करने हेतु आप काम से कम 1 साल के लिए श्रमिक के रूप में रजिस्टर्ड होने चाहिए । आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है । इसके अलावा आपके पास में अपनी खुद की यहां अपने पत्नी की मालिकाना की जमीन होनी चाहिए इसके अलावा उसे जमीन के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद वगैरा नहीं होना चाहिए और जो भी आवेदक है उनके आवेदक के आधार कार्ड और जन आधार कार्ड होने आवश्यक है ।

श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए लाभ

यदि गरीब श्रमिक के पास में अपना खुद का घर नहीं है तो वह इस योजना का लाभ लेकर के अपना खुद का पक्का घर बना सकता है ।

जो भी गरीब लोग अपने पक्का घर नहीं बना सकते हैं इसके कारण उनका वर्षा ऋतु में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो इस घर को बनाने के बाद में उनका इन सभी समस्याओं से निजात मिलेगी ।

इस योजना के तहत सरकार द्वारा गरीब एवं मजदूर वर्ग के व्यक्तियों को 150000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

और यदि कोई व्यक्ति ₹500000 तक का मकान निर्माण करता है तो उसे 25% तक का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा।

सरकार के द्वारा दी जारी इस सहयोग राशि के माध्यम से वह अपना पक्का घर बना सकेंगे और उसके माध्यम से वह अपनी जिंदगी को आराम से एक अच्छे घर में व्यतीत कर पाएंगे ।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत जो भी आवेदक योग्य एवं पात्र है वैसा भी अभ्यर्थी इसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । यदि आवेदक निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है तो वह अपने नजदीकी ईमित्र पर जा सकता है तथा इस योजना के बारे में आवेदन फॉर्म लेकर आवेदन फॉर्म भरकर के आवश्यक जानकारी और आवश्यक दस्तावेज ई मित्र संचालक को देखकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।

यदि कोई निर्माण श्रमिक शुल्क आवास योजना ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है तो वह ऑफलाइन आवेदन भी कर सकता है । अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक सभी दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ में अटैच करने हैं और निर्धारित प्रारूप के अंदर कार्यालय के अंदर उसे फॉर्म को जमा करवाना है ।

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